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कैसे नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर असम में अल्पसंख्यकों के ‘अलगाव’ का कारण बनता है सदभाव मिशन, दिल्ली के एक अध्ययन के निष्कर्ष

19, Apr 2018 | CJP Team

3 फरवरी, 2018 को, सदभाव मिशन, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के सहयोग से, एक दिवसीय संगोष्ठी, “प्रवासी श्रमिक: अधिकार और चिंता” का आयोजन किया. असम में नागरिक रजिस्टर के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) पर एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था. आम सहमति के बाद प्रस्तुतियों और चर्चाओं के आधार पर उभरा -:

  • असम देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां नागरिकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) मौजूद है. यह 1951 में बनाया गया था. अब एनआरसी का अद्यतन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है. इसका मूल आधार दुर्भाग्यपूर्ण है. राज्य में वर्तमान शासन के घटकों ने लंबे समय तक दुष्प्रचार किया है कि राज्य बांग्लादेशियों के बड़े प्रतिशत से प्रभावित था. 1998 में मतदाता सूची अद्यतन (जिसमें संदिग्ध मतदाताओं के के आगे ‘डी’ चिह्नित है) और बाद के ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों से पता चलता है कि असम में मुस्लिम आबादी एक प्रतिशत से भी कम बांग्लादेशी मूल का है. फिर भी 99% नागरिकों को अवमानना ​​के साथ जीवन जीना पड़ता है. 2012 में बोडोलैंड हिंसा के दौरान, जिसमें 100 लोग मारे गए और 4,00,000 बेघर हुए थे, बीटीसी (बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद) ने भारतीय नागरिकों को, राजस्व रिकॉर्ड सत्यापन के बहाने, केन्द्र द्वारा घोषित ज़रा सा मुआवजा कई महीनों तक प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी थी.

 

  • असम में बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम मजदूर वर्ग भारी संख्या में हैं. उनके पूर्वज सदियों से भारत में रह रहे हैं. औपनिवेशिक काल के दौरान, गांव उद्योगों का नाश होने के कारण, कई लोगों को जीवित रहने के लिए देश के अन्य भागों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. कुछ लोग असम के बंजर क्षेत्रों में गए. 1941 की जनगणना के अनुसार, असम में मुस्लिम आबादी 26% थी. 1947 में भारत का विभाजन नामक आपदा लोगों पर ज़बरदस्ती थोप दी गयी. कामकाजी वर्गों की इसमें कभी भी कोई भूमिका नहीं थी. यह समुदाय केवल सांप्रदायिक हत्यारों के समक्ष कमजोर पड़ा. विभाजन राजनीतिक सत्ता का एक विभाजन था, कुछ प्रांत मुस्लिम लीग शासन के अधीन आते थे और बाकी शेष कांग्रेस शासन के अधीन थे. लोग भारत या पाकिस्तान जहाँ भी चाहते रह सकते थे. 1970-71 में हमारे आम उत्पत्ति के कामकाजी वर्गों पर एक और आपदा पड़ी जब पूर्व पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई ने लाखों लोगों को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए और भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, एक सार्वभौम बांग्लादेश बनाने के लिए कई शरणार्थी बांग्लादेश लौट गए, लेकिन कुछ ठहर गए. 1985 के भारत समझौते में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एएएसयू के बीच हस्ताक्षर हुए, 24 मार्च, 1971 जिस दिन बांग्लादेश बनाया गया था, से पहले भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान कर दी गयी.

 

  • एनआरसी के वर्तमान अद्यतन की निम्न प्रक्रियाओं की मांग है: एक आवेदक को दिए तीन स्थानों में से किसी में अपने पिता या दादा या पर-दादा का नाम मिलना चाहिए: 1951 के एनआरसी या 1966 की मतदाता सूची में या 1971 की मतदाता सूची में. फिर एक इस व्यक्ति के साथ उसके सम्बन्ध का सबूत प्रस्तुत करना होगा, दस्तावेजों का उत्पादन करके, जिसमें आवेदक का नाम और उसका पिता का नाम, पिता का नाम और दादा का नाम, दादा का नाम और पर-दादा का नाम वर्णित हो. लड़कियों के लिए, जो कभी स्कूल नहीं गयीं हैं, यह स्थापित करना बेहद कठिन था. उनके लिए, सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार कर लिए है, इस प्रामाणिकता और सामग्री के सत्यापन के अधीन, राज्य को इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए और पक्षपातकारी अधिकारियों को प्रक्रिया में बढ़ा नहीं डालने देना चाहिए.

 

  • एनआरसी का पहला मसौदा 31 दिसंबर, 2017 को जारी किया गया, जिसमें 4 करोड़ की आबादी के केवल 1.9 करोड़ नाम हैं. अकेले कोकराझार क्षेत्र में जहां हमने कुछ गांवों का दौरा किया पाया कि, केवल राजवंश का 70% और 30% मुस्लिम मसौदे में अपने नाम पाते हैं. फिर भी लोग आशा रख रहे हैं कि उनके नाम एनआरसी के दूसरे ड्राफ्ट में शामिल होंगे.

 

  • दूसरा मसौदा कुछ महीनों में आने की संभावना है. कई वास्तविक नाम अभी भी इस सूची से गायब होने की सम्भावना है. यह लोगों की पीठ तोड़ देगा. उनकी प्रतिक्रियाओं को दर्ज करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय देने की अनुमति दी जानी चाहिए. कुछ समय पहले राज्य सरकार ने प्रस्ताव के अनुसार, उन पर कोई कठोर कदम नहीं उठाने चाहिए और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए.

 

  • ये मानना ​​है कि यह अद्यतन 24 मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को जिन्होंने बाद के वर्षों में नागरिकता हासिल की उन्हैं समायोजित करेगा.

 

एक यह स्पष्ट नहीं है कि 24 मार्च, 2071 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले माता-पिता से भारत में पैदा होने वाले बच्चों और भव्य बच्चों की स्थिति क्या होगी. ये बच्चे दशकों से यहां रहते हैं. उनकी मूल जड़ें भारत में हैं उन्हें उन कानूनों के अनुरूप माना जाना चाहिए जो अन्य देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर लागू होते हैं. अमेरिका और दुनिया के 30 अन्य देशों में, उदाहरण के लिए, अवैध बाहरी लोगों के बच्चों को उनके जन्म के देश में नागरिकता का अधिकार है. ये लोग अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं हैं वे वैश्विक आधुनिक अर्थव्यवस्था के शिकार हैं जो उन्हें अस्तित्व के लिए स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है. • एक मजदूर अपनी आय के मुकाबले राष्ट्र की संपत्ति में अधिक योगदान देता है. इन लोगों को अपराधियों और सांप्रदायिक तत्वों की दया पर आश्रित नहीं करना चाहिए. अगर उन्हें निर्वासित किया जाना है, तो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का अनुपालन करते हुए किया जाना चाहिए.

 

अनुवाद सौजन्य सदफ़ जाफ़र

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